अमेठी में तृतीय चरण-26 अप्रैल को होगा मतदान,जिलाधिकारी ने जारी की अधिसूचना...

 


                   अमेठी 26 मार्च 2021/ राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2021 के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट- अरुण कुमार ने बताया कि जनपद अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के कार्यक्रम की अधिसूचना आज 26 मार्च 2021 को जारी कर दी गई, साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता (धारा-144) लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद अमेठी में तृतीय चरण में दिनांक 26 अप्रैल, 2021 को मतदान होगा। दिनांक 13 अप्रैल एवं 15 अप्रैल, 2021 को 8:30 बजे से 5:00 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, दिनांक 16 अप्रैल एवं 17 अप्रैल 2021 को 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को 8:00 बजे से 3:00 बजे तक उम्मीदवारो की पर्चा वापसी ली जाएगी। उन्होंने बताया कि दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को अपराह्न 3:00 से कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया जाएगा। जनपद अमेठी में दिनांक 26 अप्रैल, 2021 को सुबह 7:00 बजे से  6:00 बजे तक मतदान होगा। दिनांक 02 मई, 2021 को सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2021 को सूचना निर्गत की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए प्रचार-प्रसार कराया जाएगा और साथ ही गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित भी किया जाएगा। सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किए जाने के बाद दिनांक 27.03.2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय शुरू किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सामान्य निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर होगा, सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य कलेक्ट्रेट अमेठी (गौरीगंज) मुख्यालय पर होगा। ग्राम पंचायत के प्रधानों सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत की सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा संबंधित विकासखंड के अंतर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर ही की जाएगी, जिला पंचायत के सदस्यों की मतों की गणना विकासखंड के अंतर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी तथा परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि समय सारणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी समस्त संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे व निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसका अनुपालन कराने हेतु विकासखंड स्तर पर आदर्श आचार संहिता टीम का गठन कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता संबंधित आदेशों/निर्देशों की प्रति संबंधित को अक्षरश: अनुपालन कराए जाने हेतु प्रेषित कर दी गई है। किसी भी राजनीतिक दल/प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण पर पूर्णतया प्रतिबंधित है, निजी संपत्तियों में भू स्वामी की अनुमति प्राप्त कर, अनुमति की सूचना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन में गलत शपथ पत्र, यातायात के संसाधनों को गैर कानूनी तरीके से किराए पर लेना, मतदान के दिन मतदेय स्थल के आसपास मतदाता को विशेष उम्मीदवार को मत देने के लिए प्रेरित करना, विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना उत्पन्न करना, निर्वाचन ड्यूटी पर लोक सेवक के पास (रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर तथा मतदान के दिन मतदान टोली से भिन्न) आयुध से सज्जित होकर जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध होगा। मतदान के दिन मतपत्र से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना, मतदान बूथ कैपचरिंग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व जुलुस तथा सभाओं पर पूर्णतया प्रतिबंध, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से शराब बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी तथा सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है जिनमें निर्वाचन अधिकारी 13, आरक्षित निर्वाचन अधिकारी 6, निर्वाचन अधिकारी (जिला पंचायत) 01, सहायक निर्वाचन अधिकारी 98, आरक्षित सहायक निर्वाचन अधिकारी 14, सहायक निर्वाचन अधिकारी (जिला पंचायत) 06, जोनल मजिस्ट्रेट 13, सेक्टर मजिस्ट्रेट 98 तथा 26 आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जनपद के 13 विकास खंडों की 98 न्याय पंचायतों के 682 ग्राम पंचायतों में 942 मतदेय केंद्रों के अंतर्गत 2430 मतदेय स्थल बनाए गए हैं जिनमें से 589 सामान्य, 845 संवेदनशील व 795 अतिसंवेदनशील तथा 201 मतदेय स्थल अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के 36 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 877, ग्राम प्रधान पद के 682 तथा ग्राम सभा सदस्य के 8620 पदों के लिये दिनांक 26 अप्रैल 2021 को मतदान होगा। जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 1543647 है।

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